लखनऊ, । राज्य सरकार ने पीसीएस-जे के पदों पर होने वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देगी। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों में अन्य विभागों की तरह सभी श्रेणी के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभी तक कुछ श्रेणियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ।
नियुक्ति विभाग ने न्यायिक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली-2001 में बनाई थी। उस समय की जरूरतों के आधार पर इसे बनाया गया था। जरूरतों के आधार पर अप्रैल 2022 में इसमें मामूली संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में और कई प्रकार के आरक्षण को अधिसूचित किया है। इसके आधार पर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। नियुक्ति विभाग ने नियमावली में सभी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था करते हुए कैबिनेट के समक्ष रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। नियुक्ति विभाग द्वारा जिस दिन से संशोधित नियमावली जारी की जाएगी उस दिन से सभी तरह के आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में पुराने के साथ नए किराया कानून के बारे में भी पूछा जाएगा