पेंशन योजना के लिए 15 हजार वेतन की सीमा खत्म
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा।
संशोधन से पहले 6,500 रुपये थी सीमा वर्ष 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति महीने तय की थी। संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति महीने था।
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध हैं। जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
,इन कर्मचारियों को फैसले से होगा लाभ
जो कर्मचारी 1 सिंतबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने संशोधन से पहले की योजना का विकल्प नहीं लिया था, वे इस फैसले से लाभान्वित नहीं होंगे क्योंकि वे पहले ही योजना से निकल चुके हैं। वहीं ऐसे कर्मी जो 1 सिंतबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने योजना का विकल्प लिया था तो वे पैराग्राफ 11(3) की पेंशन स्कीम से कवर होंगे जो 2014 के संशोधन के पूर्व की थी।