● शैलेंद्र श्रीवास्तव
लखनऊ। राज्य सरकार मृतक आश्रित कोटे पर समूह ‘ग’ के पद पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर अब सेवा से बाहर नहीं करेगी बल्कि समूह ‘घ’ के पद पर डिमोट करेगी। कार्मिक विभाग इसके लिए मृतक आश्रित सेवा नियमावली-1974 में 13वां संशोधन करने जा रही है।
दो साल का मिलता है मौका मृतक आश्रित सेवा नियमावली के मुताबिक स्नातक तक डिग्री धारकों को अनुकंपा के आधार पर समूह ‘ग’ के पद पर सीधे भर्ती की जाती है। ऐसे कर्मियों को टाइपिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। इसके लिए उन्हें दो साल का मौका दिया जाता है। पहले साल में परीक्षा पास न करने पर ऐसे कर्मियों की एक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है। दूसरे साल भी टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर नियमावली में ऐसे कर्मियों को नौकरी से बाहर करने का प्रावधान है।
पदावन्नत किए जाएंगे नियमावली के आधार पर टाइपिंग परीक्षा में पास न कर पाने वालों को बाहर करने की व्यवस्था है। इस तरह की कार्रवाई होने पर कर्मचारी हाईकोर्ट चले जाते हैं। इसको लेकर विभागों को जवाब देना पड़ता है। कुछ मामलों में तो निकाले गए कर्मियों को दोबारा रखना पड़ा है। इसीलिए कार्मिक विभाग समस्या का स्थाई समाधान करना चाहता है। कार्मिक विभाग ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए इसमें टाइपिंगपास न कर पाने वालों को निकालने के स्थान पर डिमोट करने का प्रावधान किया जा रहा है।