मुरादाबाद। सिविल लाइंस थानाक्षेत्र स्थित सरकारी स्कूल में महिला से दुष्कर्म करने वाले प्रधानाध्यापक को अदालत ने दोषों करार देते हुए दस साल की कैद और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी ने महिला के बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था।
कटघर थानाक्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला ने 12 अगस्त 2016 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसके दो बच्चे सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित सरकारी विद्यालय में कक्षा दो और तीन में पढ़ते थे। वह बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक नेत्रपाल सिंह गंगवार ने माह फरवरी 2016 में उसके दोनों बच्चों को देर तक स्कूल में रोके रखा, जब पीड़िता ने अपने दोनों बच्चों के विषय में नेत्रपाल सिंह गंगवार से पूछताछ की तो उसने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपी प्रधानाध्यापक महिला को विद्यालय स्थित अपने आवास में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस दौरान मोबाइल से वीडियो बना लिया था। जिससे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर तीन माह तक महिला को आरोपी ब्लैकमेल करता रहा था।
एसएसपी के आदेश पर कटघर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम योगेंद्र सिंह चौहान की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने बताया कि अदालत में पीड़िता और उसके पति ने आरोपी के खिलाफ बयान अंकित कराए। वहीं दूसरी ओर आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि उसे रंजिश में फंसाया गया है। लेकिन आरोपी अपने इस कथन को साबित नहीं कर सका। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी नेत्रपाल सिंह गंगवार को दुष्कर्म का दोषी करार देते उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आदेश दिए हैं कि अर्थदंड की धनराशि से आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।