प्रयागराजः बेसिक शिक्षा की 69000 शिक्षक भर्ती के उत्तकुंजी विवाद में प्रश्न हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक अंक दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उनमें खुशी है । अभ्यर्थियों के मुताबिक मनोविज्ञान में परिभाषा वाले एक प्रश्न के सभी विकल्प गलत थे। इससे असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने विवादित प्रश्न हल करने वाले उन अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश दिया था, जो एक अंक के कारण चयन से बाहर हो गए थे।
सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां से हाई कोर्ट के निर्णय पर मुहर लग जाने से
अभ्यर्थियों में खुशी है।
अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ल के मुताबिक इस निर्णय से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने मांग की है कि इस शिक्षक भर्ती में विवाद का केंद्र बने आरक्षण गड़बड़ी के मुद्दे को भी सरकार जल्द निस्तारित कर पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.80% आरक्षण दिया गया है, वहीं एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन है।