Income Tax: आइये जानते हैं कौन-कौन सा डिडक्शन मिलता है।*
1- सबसे पहले तो हर नौकरीपेशा को 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी आप आंख मूंद कर अपनी सैलरी में से 50 हजार रुपये को कम कर ही दीजिए।
2- इसके बाद बारी आती है 80सी की, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर के उस पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं। इसके तहत आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके तहत आपको बच्चे की ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलती है।
3- इसके बाद बारी आती है 80सीसीडी के तहत एनपीएस में निवेश पर मिलने वाले डिडक्शन की। इसमें निवेश पर आपको 50 हजार रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन मिल सकता है।
4- वहीं 80डी के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट मिलेगी। खुद के लिए आप 25 हजार रुपये और माता-पिता के लिए 50 हजार रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
5- 5000 रुपये पर टैक्स छूट आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाकर पा सकते हैं।
6- होम लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर आपको अलग-अलग शर्तों के हिसाब से 1.5-2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। ये छूट 80ईई के तहत मिलती है।
*7- इतना ही नहीं, सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिले ब्याज पर भी आप 10 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट 50 हजार रुपये है।