प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा लगाई गई रोक बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दी गई सफाई पर न्यायालय ने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया एक संवैधानिक व्यवस्था है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र उपाध्याय व सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका पर पारित किया।
आरक्षण का पेंच
- सरकार ने आरक्षण की स्थिति पर रखा अपना पक्ष, आज भी होगी सुनवाई
- हाईकोर्ट ने कहा, आपको समझना होगा कि यह संवैधानिक व्यवस्था है
- कोर्ट ने कहा, पिछड़ेपन का अध्ययन करे सरकार,रैपिड सर्वे अध्ययन नहीं