प्रयागराज। हाईकोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके कार्यालय को याचिका के बारे में नोटिस के बावजूद भारत सरकार की ओर से कोई अधिवक्ता पक्ष रखने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। ऐसा अक्सर हो रहा है। कोर्ट ने कहा, भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराई जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो कोर्ट भारत सरकार के हित के विपरीत आदेश करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने श्रीमती ललिता शास्त्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाम भारत सरकार व अन्य केस की सुनवाई करते हुए दिया है। ब्यूरो
133