लखनऊ। कैबिनेट ने मृतक आश्रित कोटे से समूह ग में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए उप्र सेवाकाल मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती ( 13वां संशोधन) नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब मृतक आश्रित कोटे से पास करना ही होगा। अगर वह ऐसा नौकरी पाने वालों को दो साल में टाइप टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं तो उन्हें समूह ग से समूह घ में पदावनत कर दिया जाएगा
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को समूह ग में नौकरी दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के तहत मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को पहले साल में टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी एक वेतन वृद्धि रोकते हुए एक और मौका दिया जाता है। दो साल बाद भी टाइप टेस्ट पास नहीं करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
प्रवक्ता ने बताया कि सेवा से बर्खास्त किए जाने पर परिवार पर भी संकट आता है और मामले न्यायालय में जाते है। इसलिए नियमावली में संशोधन करने के बाद अब उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें समूह ग से समूह घ में पदावनत कर दिया जाएगा।