लखनऊ, । राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए वार्डों का आरक्षण तय कर दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को सात नगर निगमों समेत 48 जिलों में निकायों के वार्ड आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर सात दिनों में डीएम के यहां आपत्तियां दे सकते हैं। इनके निस्तारण के बाद वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। शुक्रवार तक सभी 75 जिलों के वार्डों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
बदल गए अधिकतर वार्डों के आरक्षण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है। नगर विकास विभाग की ओर से अनंतिम अधिसूचना में हर वार्डों का आरक्षण तय कर दिया गया है। चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसके चलते अधिकतर वार्डों के आरक्षण बदल गए हैं। चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर पहले एससी महिला के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाता है। इसके बाद एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, महिला और अंत में अनारक्षित रखा जाता है।
इन जिलों में वार्डों का आरक्षणसात नगर निगम लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व वाराणसी हैं। इसके अलावा अमरोहा, अमेठी, उन्नाव, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, कौशांबी, गाजीपुर, गोंडा, गौतमबुद्धनगर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन जिले के निकायों में वार्डों का आरक्षण किया गया है। जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बांदा, बागपत, बाराबंकी, भदोही, संभल, महराजगंज, महोबा, रायबरेली, लखीमपुर, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, हमीरपुर,सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर, सोनभद्र, हाथरस व हापुड़ की निकायों के वार्डों का आरक्षण किया गया है।