प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र को वैध प्रमाण पत्र करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि एएमयू का गठन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट के तहत विधायन से किया गया है इसलिए इसके हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र को अवैध करार नहीं दिया जा सकता।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने विवेक कुमार शर्मा की याचिका पर एडवोकेट महेश शर्मा को सुनकर दिया। अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना था कि याची ने रेलवे द्वारा केंद्रीयकृत सेवायोजन योजना अधिसूचना के तहत विज्ञापित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में उत्तीर्ण होने के बाद उसे इस आधार पर अयोग्य करार दे दिया गया क्योंकि उसका हाईस्कूल व इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जारी है, जो वैध प्रमाण पत्र नहीं है।
एडवोकेट शर्मा का कहना था कि याची को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उसका प्रमाण पत्र क्यों वैध नहीं हैं जबकि इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर उसने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। रेलवे का कहना था कि एएमयू से जारी प्रमाण पत्र को प्रमाणित बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता ।