दो वर्ष में टाइपिंग टेस्ट नहीं किया पास तो चतुर्थ श्रेणी में होंगे पदावनत
लखनऊ : राज्य सरकार की विधानमंडल के शीतकालीन सत्र सेवाओं में समूह ‘ग’ के जिन पदों के लिए टाइपिंग अनिवार्य है, उन पर मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती किये गए कार्मिक यदि दो वर्ष में टाइपिंग का टेस्ट उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें समूह ‘घ’ में पदावनत कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने यह निर्णय करते हुए मृतक आश्रित सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अभी राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ के जिन पदों के लिए टाइपिंग अनिवार्य अर्हता थी, उन पर मृतक आश्रित कोटे के तहत भर्ती हुए कार्मिकों को दो वर्ष में टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना होता था। टाइपिंग टेस्ट उत्तीर्ण न कर पाने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता था । बर्खास्त किये जाने वाले कार्मिक प्रायः अदालत का दरवाजा खटखटाते थे और सरकार मुकदमे झेलती थी। लिहाजा सरकार ने नियमावली में संशोधन करने का निर्णय किया है।