लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एलटी ग्रेड शिक्षकों व प्रवक्ताओं को अवकाश देने के नियमों में बदलाव किया है। अभी तक इन अध्यापकों को 30 दिन तक का उपार्जित व चिकित्सीय अवकाश प्रधानाचार्य दे सकते थे लेकिन अब यह अधिकार जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को दे दिया गया है। राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर यह बदलाव किया गया है। वहीं, अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही अवकाश के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
मंडलीय उप शिक्षा निदेशक चार महीने तक का चिकित्सा, उपार्जित व बाल्य देखभाल अवकाश सहित अन्य अवकाश दे सकेंगे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक 90 दिन तक का चिकित्सीय व 60 दिन का उपार्जित अवकाश दे सकेंगे। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद उपार्जित अवकाश का नकदीकरण व महिला अधिकारियों को 30 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश दे सकेंगे। फिलहाल नई व्यवस्था के तहत मानव संपदा पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने पर आसानी से अवकाश स्वीकृत होंगे, शिक्षकों को इसके लिए दौड़भाग नहीं करनी होगी।
राजकीय शिक्षक संघ ने किया विरोध
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक (एलटी), प्रवक्ताओं के अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था में बदलाव का राजकीय शिक्षक संघ के महामंत्री डा. रविभूषण ने विरोध किया है। कहा कि चिकित्सा एवं अन्य अवकाश 30 दिन तक स्वीकृत करने की व्यवस्था पूर्व की भांति प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों पद राजपत्रित अधिकारी के हैं। नई व्यवस्था से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा