क्या आप जानते है कि आप जो कमाई कर रहे है, उसमें टैक्स छूट मिल सकती है या नहीं. आपके पास ऐसे कई तरीके की कमाई का विकल्प है, जिससे आपको टैक्स में छूट मिल जाती है.
Income Tax Saving Options : अगर आप अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स (Income Tax) के रूप में सरकार के पास हर साल जमा कर रहे हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि, काश इस पैसे को कैसे भी अपने लिए बचा सकता? तो हम इस खबर में आपको बताने जा रहे है कि कितने तरीके की कमाई पर आप टैक्स में छूट पा सकते है, या फिर आपको उनपर टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है.
इतनी इनकम है टैक्स फ्री
आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि, सालाना 2.5 लाख रुपया की इनकम टैक्स फ्री होती है. फिर इसके ऊपर आप कुछ खास ऑप्शंंस में निवेश करके टैक्स बचा सकते है. वही कुछ ऐसी इनकम भी होती है, जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है. जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है. हम आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे है. जिसका फायदा आप अपने लिए जरूर उठा सकते है. .
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में आप हर साल 1.5 लाख रु तक का अधिकतम निवेश कर सकते है. आपका ये पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. इसमें आपको निवेश पर ब्याज मिलेगा और जो आपकी मैच्योरिटी राशि होगी, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा.
रिटायरमेंट के पहले सरकारी कर्मचारियों के सामने वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प होता है. इस पर उन्हें एक साथ पैसा मिल जाता है. इसमें से 5 लाख रु तक की राशि टैक्स फ्री रहती है.
आयकर कानून के सेक्शन 10(2) के तहत अविभाजित हिन्दू परिवार (HUF) से मिला पैसा या विरासत में मिला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. आप इसका फायदा इनकम टैक्स में ले सकते है.
अगर आप खेती से कारोबार से जुड़े हुए है. यानि खेती से जो भी कमाई कर रहे है, वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगी.
वहीं अगर किसी फर्म में बतौर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में आपको जो पैसा मिलेगा, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी इस पर पहले ही टैक्स दे चुकी है, लेकिन ये टैक्स छूट सिर्फ मुनाफे पर मिलेगी.
यदि आप नौकरीपेशा है, तो पहले ग्रेच्युटी का नियम समझ ले. किसी कंपनी में 5 साल नौकरी करने पर ग्रेच्युटी बन जाती है. ग्रेच्युटी की जो राशि होती है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इस टैक्स फ्री राशि की लिमिट होती है. सरकारी कर्मचारी की 20 लाख रु तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगता है. इसी तरह प्राइवेट कर्मचारी की 10 लाख रु तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगता है.