बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंत:जनपदीय तबादले शीतकालीन और ग्रीष्मावकाश में किए जाएंगे। शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शैक्षिक सत्र में कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने परिषदीय शिक्षकों के अंत:जनपदीय और परस्पर स्थानांतरण के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जिला स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति में जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए और बीएसए दफ्तर के वित्त एवं लेखाधिकारी को सदस्य नियुक्त किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों एवं संविलियन विद्यालयों के प्राथमिक अनुभाग में तैनात शिक्षकों का विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है लिहाजा प्राथमिक विद्यालयों में पारस्परिक स्थानांतरण में शिक्षकों की भाषा, विषय और गणित की बाध्यता नहीं रहेगी। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की विषयवार तैनाती की जाती है इसलिए पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन दोनों शिक्षकों के विषय और पद समान होने पर ही स्वीकार किए जाएंगे।
एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला किया जा सकेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर स्थानांतरण हो सकेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर होगा। लेकिन संविलियन वाले विद्यालयों में यह मानक लागू नहीं होंगे। आवेदन पत्र जमा कराने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर संशोधन या परिवर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा।
शहर से शहर और गांव से गांव में होगा तबादला
ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण एक गांव से दूसरे गांव और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का पारस्परिक तबादला शहर के भीतर ही एक से दूसरे स्कूल में हो सकेगा।
पारस्परिक स्थानांतरण का कार्यक्रम
- शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक शैक्षिक सत्र के दौरान कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंट आउट संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- उसके बाद बीएसए की ओर से 15 दिन की अवधि में आवेदन की पात्रता और अपात्रता का परीक्षण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा।
- आवेदन का सत्यापन होने के बाद बीएसए की ओर से एक महीने की अवधि में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा।
- पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति 15 दिन की अवधि में जिला स्तरीय समिति के समक्ष पेश की जा सकेगी।
- स्थानांतरण आदेश ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन अवकाश में जारी किए जाएंगे।