ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 के जरिये प्रदेश में निवेश करने आ रहे देशी और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए एक वर्ष के अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। उद्यमी मित्र को 70 हजार रुपये महीने मानदेय और भत्ते दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
यह होगी शैक्षिक अर्हता
उद्यमी मित्र के लिए शैक्षिक अर्हता में व्यवसाय प्रशासन विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर, कम्प्यूटर ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी में काम करने और धारा प्रवाह बोलना आवश्यक है। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित भारांक, कम्प्यूटर ज्ञान और साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के जरिये किया जाएगा।
एग्री जंक्शन योजना को अगले 5 वर्ष संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन (एग्री जंक्शन) योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इस योजना में किसी भी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा।
यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी, स्टांप शुल्क, मंडी शुल्क में छूट व सब्सिडी का भी प्रावधान
प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को मंजूरी दे दी है। नीति में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट, परियोजना में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के भू उपयोग परिवर्तन के लिए 10 हजार रुपये प्रतीकात्मक शुल्क देने की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास, पूंजी निवेश, रोजगार सृजन व स्टेक होल्डर की आय वृद्धि में सहायक होगी। बाहरी विकास के लिए 50 हजार रुपये प्रतीकात्मक शुल्क, स्टांप शुल्क से छूट, राज्य के बाहर से लाई कृषि उपज पर मंडी शुल्क व उपकर से छूट, बिजली आपूर्ति के सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी, निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी का भी प्रावधान है। वहीं विभाग राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में अनुभव तथा पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों और कॉलेजों को भी सूचीबद्ध करेगा और परियोजनाओं व प्रस्ताव के मूल्यांकन व कार्यों का सत्यापन करेगा। यह नीति अधिसूचना जारी होने से पांच साल के लिए प्रभावी होगी।
मौलाना अली जौहर संस्थान का पट्टा विलेख रद्द
मौलाना अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, रामपुर से संबंधित ट्रस्ट के पक्ष में 4 फरवरी 2015 का पट्टा विलेख रद्द करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी शासनादेश को भी निरस्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इस पट्टा विलेख के तहत जमीन को लीज पर दिया गया था। जमीन वापस लेने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था।
2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये पेंशन मिलेगी
प्रदेश में 2016 से पहले दिवंगत हुए विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों के आश्रितों को भी अब 25 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में उप्र राज्य विधानमंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 1980 में संशोधन को मंजूरी दी है। संसदीय कार्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 10 हजार रुपये महीने पेंशन दी जा रही है। जबकि, 2016 के बाद दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को 25 हजार रुपये महीने पेंशन दी जाती है। इस संशोधन के बाद 2016 से पहले दिवंगत हुए विधायकों के आश्रितों को भी 25 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी। इससे करीब पांच सौ से अधिक परिवारों को इसका लाभ होगा।
मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी
प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली-2022 में तीसरा संशोधन किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कल्याण कोष के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस कोष से प्रदेश की मत्स्य पालन, मत्स्य आखेट व मत्स्य विपणन पर निर्भर मछुआ आबादी की सहायता की जाएगी। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निष्प्रयोज्य पड़ी कृषि क्षेत्र की अनुपयुक्त भूमि, तालाब, पोखरों, जलाशयों का उपयोग किया जा सकेगा। इससे बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने में मदद मिलेगी।
निदेशक माध्यमिक कर सकेंगे समायोजन
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त होने के मामले में निदेशक माध्यमिक को अधिकृत किया है। इसके अनुसार प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के आवंटन के बाद कार्यभार नहीं ग्रहण करने या उनका अभ्यर्थन निरस्त होने पर अभ्यर्थियों का समायोजन किए जाने के लिए बोर्ड नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी। अब समायोजन का कार्य शिक्षा निदेशक माध्यमिक कर सकेंगे। अभी तक यह कार्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता था।
शहरी महायोजनाओं के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन
विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और विनियमित क्षेत्रों द्वारा शासन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रारूप महायोजनाओं और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराए जाने के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। समिति में सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, निदेशक आवास बंधु समिति के सदस्य एवं संयोजक होंगे।
एमएसएमई इकाइयों को अब केवल लघु उद्योग निगम वितरित करेगा कोयला
प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को कोयले की आपूर्ति अब केवल उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की ओर से की जाएगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कोल इंडिया की ओर से यूपी की एमएसएमई इकाइयों के लिए कोयले की आपूर्ति की जाती है। अभी तक कोल इंडिया उप्र लघु उद्योग निगम और यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन को कोयला आवंटित करता है। दोनों संस्थाएं एमएमएमई इकाइयों को कोयला वितरित करती है। उन्होंने बताया कि अब एमएसएमई इकाइयों को शत प्रतिशत कोयले की आपूर्ति लघु उद्योग निगम के जरिये की जाएगी। कोल इंडिया निगम को ही शत प्रतिशत आपूर्ति करेगा।
प्रतापगढ़ में बनेंगे अफसरों के आवास
प्रतापगढ़ जनपद में प्रधान डाकघर के सामने राजस्व अधिकारियों के लिए टाइप फोर के चार आवासीय सुइट का निर्माण होगा। इसके लिए कैबिनेट ने पूर्व में उपजिलाधिकारियों के लिए बने दो जर्जर आवासों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रतापगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में वादकारियों के लिए बने खपरैल और आरसीसी शेड वाली दुकानों को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
निजी एमएसएमई औद्योगिक पार्क के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण
प्रदेश में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 10 से 50 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर निवेशकों को मात्र एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, निजी औद्योगिक पार्क में एमएसएमई यूनिट स्थापित करने के लिए भूखंड खरीदने पर भी स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार शाम आयोजित कैबिनेट बैठक में निजी औद्योगिक पार्क की विकास योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत निजी औद्योगिक पार्कों के भूखंडों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव का संपूर्ण दायित्व निजी विकासकर्ता का होगा। विकासकर्ता की ओर से 10 से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात एवं आगणन सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक है।
सरकार के प्रवक्ता के अनुसार विकासकर्ता की ओर से क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से संबंधित प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाएगी। उनकी ओर से विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित भूमि में से 75 प्रतिशत भूखंड एमएसएमई इकाइयों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। निजी औद्योगिक पार्क को निवेशक की ओर से बिल्ड, ओन, ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर संचालित किया जाएगा।
बताया गया कि प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों द्वारा कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार का सृजन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में ऐसी लगभग 95 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं जिन्हें और अधिक बढ़ाया जाना है।
औद्योगिक पार्क के विकास की जिम्मेदारी प्रवर्तक की होगी
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि निजी विकासकर्ता औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखेगा। निजी औद्योगिक पार्कों के भूखंडों के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव का संपूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा।
औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि उद्यमी मित्र की तैनाती जिलों में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इन्वेस्ट यूपी के मुख्यालय स्तर से की जाएगी। उद्यमी मित्र को प्राधिकारी इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश होंगे। उद्यमी मित्र निवेशकों को परियोजना का स्थलीय दौरा कराएंगे। निवेश प्रक्रिया से अवगत कराने और विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में मदद करेंगे।
2500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड का कारपस बनाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 300 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित है।
एक प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण
निजी औद्योगिक पार्क के लिए विकासकर्ता को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो वह एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। शेष पूंजी की व्यवस्था विकासकर्ता को स्वयं करनी होगी। औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। यह योजना स्टैण्ड एलोन योजना होगी।
प्रथम तीन वर्ष के लिए विकासकर्ता को एक प्रतिश ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। चौथे से छठे वर्ष तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण अदा करना होगा। पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। निर्धारित अवधि में ऋण अदा नहीं करने पर विकासकर्ता की ओर से राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गई भूमि राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो जाएगी। सरकार भूखंडों को बेचकर बकाया ऋण की वसूली करेगी। योजना के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय और एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी।
हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के सीमांकन को मंजूरी
कैबिनेट ने हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के नए सीमांकन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा जिलों का करीब 11000 वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेगा। इस वन्यजीव विहार की घोषणा 1986 में की गई थी, लेकिन इसमें आबादी वाले इलाके और इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल कर लिए गए थे। अब करीब 900 वर्ग किमी क्षेत्रफल इस दायरे से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से वन्यजीव विहार से बाहर किए एरिया में औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो सकेंगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा।
प्रदेश में बढ़ेगा ज्वार, बाजरा और कोदो की फसलों का रकबा
कैबिनेट ने मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी व मडुआ की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उप्र मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसकी खेती को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना और संतुलित आहार मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी 75 जिलों में किया जाएगा।
उप मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 1 जनवरी, 2023 से वर्ष 2026-27 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इन 5 वर्षों में 186.26 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इस योजना के लिए नीति निर्धारण, पात्रता के लिए मापदंड निर्धारण, अनुदान भुगतान के लिए मानक के निर्धारण और योजना की सामयिक प्रगति की समीक्षा के लिए कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति अधिकृत होगी।
राज्यस्तरीय परियोजना स्क्रीनिंग समिति प्रस्तावों की स्वीकृति और समीक्षा करेगी। राशि अवमुक्त करने लिए अपर मुख्य सचिव कृषि की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति अधिकृत होगी। कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और दिशा-निर्देेशों में भविष्य की आवश्यकता के अनुसार संशोधन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति कर सकेगी।
वहीं मिलेट्स बीज के मिनी किट किसानों को निशुल्क वितरित किए जाएंगे। किसानों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत या भारत सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत आच्छादित किसानों में से किया जाएगा। इनमें 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसान होंगे। मिलेट्स प्रसंस्करण और पैकिंग सह विपणन केंद्र की स्थापना होगी। बिक्री के लिए मोबाइल आउटलेट व स्टोर को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कैबिनेट ने तीन निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी गई। इसमें उप्र. निजी विवि अधिनियम 2019 की धारा 6 के तहत जेबीएम ग्लोबल विश्वविद्यालय गौतमबुद्धनगर, एसकेएस इंटरनेशनल विवि मथुरा, सरोज इंटरनेशनल विवि लखनऊ शामिल हैं।
रामभद्राचार्य दिव्यांग विवि बनेगा राज्य विवि
मंत्रिपरिषद ने जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को राज्य विवि के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए पहले चरण के एमओयू के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा सीमित आर्थिक संसाधनों से इस विश्वविद्यालय का संचालन न कर पाने के दृष्टिगत विवि को राज्य विवि के रूप में प्रतिष्ठापित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
सीतापुर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता दोगुना
कैबिनेट ने सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 86.29 करोड़ रुपये तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 143.35 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। वहीं मुरादाबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को भी दोगुना किया जाएगा। इसके आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 164.47 करोड़ रुपये व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 96.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह अमरोहा की पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 143.13 करोड़ रुपये और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 123.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। संभल पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 347 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
महोबा में नई जेल को दिए 203 करोड़ रुपये
महोबा जिले नवीन जिला कारागार के निर्माण के लिए 203.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है। प्रस्तावित नई जेल में पुरुष बैरक 780 बंदियों की क्षमता वाली होगी। इसके अलावा 60 बंदियों की क्षमता वाली अल्प वयस्क बैरक, 60 बंदियों की क्षमता वाली महिला बैरक, 12 बंदियों वाली उच्च सुरक्षा बैरक, 60 बंदियों की क्षमता की क्वारंटाइन बैरक, 18 सिंगल रूम, अस्पताल भवन, प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण होगा
शमन शुल्क भरकर खत्म करेंगे मुकदमे
कैबिनेट ने उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में वर्ष 2021 तक दर्ज हुए ऐसे वाद जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, पुलिस अधिनियम, उप्र नगर पालिका अधिनियम एवं उप्र दुकान एवं बनिया अधिष्ठान अधिनियम और आईपीसी की धारा 160 के मामले शामिल हैं। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 107 व 109 के तहत दर्ज मामले भी हालिया संशोधन के बाद खत्म कर दिए जाएंगे।
चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज के लिए मिली जमीन
कैबिनेट की बैठक में चित्रकूट जिले में चिह्नित की गई राजस्व विभाग की 8.345 हेक्टेयर जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब यहां पीपीपी मॉडल पर अस्पताल खोलने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज को मिलेगी लेडी लॉयल महिला चिकित्सालय की जमीन
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को लेडी लॉयल महिला चिकित्सालय की जमीन व भवन मिलेगा। इस भवन को गिराकर नया भवन बनाया जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव शनिवार को कैबिनेट की बैठक में पास हो गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में ही लेडी लॉयल महिला चिकित्सालय भी हैं।
गौतमबुद्धनगर में छह लेन आरओबी की नई लागत मंजूर
कैबिनेट ने गौतमबुद्धनगर में उत्तर मध्य रेलवे के गाजियाबाद-टूंडला रेल सेक्शन पर फाटक संख्या-146 पर छह लेन रेलवे उपरिगामी सेतु की पुनरीक्षित लागत 224.87 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यहां ट्रेनों का आवागमन बहुत अधिक होने के कारण फाटक अधिकतर बंद रहता है। इससे आम लोगों को काफी दिक्कत होती है।
हापुड़ में स्टेडियम के लिए दी भूमि
हापुड़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करने के लिए कैबिनेट ने पशुधन विभाग की भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। हापुड़ के बाबूगढ़ स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र की 10 हेक्टेयर भूमि को खेल विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। राज्य सरकार मेजर ध्यानचन्द्र स्पोर्ट्स इन्फास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत चार जनपदों में स्टेडियम का निर्माण करा रही है, जिसमें हापुड़ भी शामिल है। हापुड़ में स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था भी की है।
सीतापुर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता दोगुना
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट ने गृह विभाग के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 86.29 करोड़ रुपये तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 143.35 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। मुरादाबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की क्षमता को भी दोगुना किया जाएगा। इसके आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 164.47 करोड़ रुपये व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 96.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये है। इसी तरह अमरोहा की पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 143.13 करोड़ रुपये और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 123.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। संभल पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 347 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
महोबा में नई जेल को दिए 203 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने महोबा जिले नवीन जिला कारागार के निर्माण के लिए 203.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है। प्रस्तावित नई जेल में पुरुष बैरक 780 बंदियों की क्षमता वाली होगी। इसके अलावा 60 बंदियों की क्षमता वाली अल्प वयस्क बैरक, 60 बंदियों की क्षमता वाली महिला बैरक, 12 बंदियों वाली उच्च सुरक्षा बैरक, 60 बंदियों की क्षमता की क्वारंटाइन बैरक, 18 सिंगल रूम, अस्पताल भवन, प्रशासनिक भवन आदि का निर्माण होगा।
शमन शुल्क भरकर खत्म करेंगे मुकदमे
कैबिनेट ने उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में वर्ष 2021 तक दर्ज हुए ऐसे वाद जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, पुलिस अधिनियम, उप्र नगर पालिका अधिनियम एवं उप्र दुकान एवं बनिया अधिष्ठान अधिनियम और आईपीसी की धारा 160 के मामले शामिल हैं। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 107 व 109 के तहत दर्ज मामले भी हालिया संशोधन के बाद खत्म कर दिए जाएंगे। इससे कार्य निस्तारण में आसानी होगी।
अवध केसरी राणा बेनी माधव की स्मृति में सभागार और पुस्तकालय का रास्ता साफ
प्रदेश कैबिनेट ने अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में रायबरेली के ग्राम अहमदपुर में संस्कृति विभाग को सभागार और पुस्तकालय बनाने के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने इस प्रकरण में आवश्यकतानुसार आगे निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में उनकी प्रतिमाओं, सांस्कृतिक केंद्रों आदि की स्थापना भी की जा रही है। अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में रायबरेली में सभागार, पुस्तकालय, प्रशासनिक ब्लॉक, कैफेटेरिया, पार्किंग, लैंडस्कैपिंग आदि सुविधाओं को विकसित किये जाने के लिए रायबरेली तहसील सदर के ग्राम अहमदपुर नजूल में 1.217 भूमि चिन्हित की गयी है। करीब 12 करोड़ रुपये अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर व्यय किये जाएंगे।