एनपीएस प्रान के लिए वेतन बाधित करने के आदेश पर उच्च न्यायालय का स्टे आर्डर
उत्तर प्रदेश! योगेन्द्र कुमार सागर एवं अफरीन सिद्दीकी एवं 17 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एनपीएस संबंधी शासनादेश पर स्थगन आदेश दे दिया है ! इसी प्रकार टीएससीटी के अवनीश यादव द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका (याची योगेंद्र) में बिना NPS/प्रान आवंटन के वेतन न दिए जाने संबंधी आदेश पर स्टे कर दिया गया है। यह आदेश राज्य कर्मी और बेसिक शिक्षा में सभी पर लागू होंगे। प्रथम दृष्टया अब अलग से याचिका की आवश्यकता नहीं पडनी चाहिए । बेसिक शिक्षकों की इस पहल से उत्तर प्रदेश शासन के 16 दिसम्बर के आदेश में धारा 5 पर रोक लग गयी है! उच्च न्यायालय के स्टे का ब्यापक असर पड़ेगा ।
NPS कटौती पर हुआ स्टे-
अब NPS कटौती न करवाने वाले शिक्षकों का नही रुकेगा वेतन, TSCT के प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवनीश यादव जी द्वारा दायर की गई याचिका पर हुआ आदेश। आदेश सिर्फ याची के लिए नहीं सभी के लिए लागू। लखनऊ बेंच का आदेश, 16 दिसम्बर के आदेश को किया क्वैश्।
विवेकानंद
संस्थापक एवम अध्यक्ष
टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश
याचिका संख्या 8966/2022 पर 16-12-2022 के आदेश का क्लाज 5 स्थगित हुआ। जिसमें NPS कटौती न कराने पर वेतन रोकने का फरमान जारी किया गया था। यह आदेश सभी पर लागू होंगे। अलग से याचिका की आवश्यकता नहीं।शेष विस्तृत विस्तार शाम को आर्डर अपलोड होने पे
विशेष नोट 👉- हाई कोर्ट का आर्डर शाम तक अपलोड होगा जिससे पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी