18 वर्ष पूरा करने वाले चार तारीखों पर बनेंगे मतदाता
लखनऊ, विशेष संवाददाता। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सभी लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों के मतदाताओं का स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण का कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा रहा है।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए साल में चार तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई तथा पहली अक्तूबर शामिल हैं। इन तिथियों को या इससे पूर्व कोई नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों या पूरी कर चुके हों, अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने यह जानकारी दी है। मंगलवार को अपने कार्यालय में आगामी 25 जनवरी को मनाए जाने वाले 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों के सम्बंध में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने कई निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी विभागों में शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सभी विभाग राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्मिकों एवं उनके परिजनों का वोटर लिस्ट में नाम है, यह सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने मतदाता वोटर लिस्ट में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम विभागीय स्तर पर भी किए जाएं, जिससे वोटिंग के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हो सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र नागरिकों का केवल पहचान पत्र ही नहीं है, बल्कि मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है।