लखनऊ। जनरल प्राविडेंट फंड, कंट्रीव्यूट्री प्राविडेंट फंड तथा उ.प्र. कंट्रीव्यूट्री प्राविडेंट फंड एवं पेंशन इंश्योरेंस फंड से आच्छादित कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 मार्च तक 7.1 फीसदी की दर से ब्याज लगेगा। यह ब्याज उनकी संबंधित फंड में जमा कुल धनराशि पर लगेगी। वित्त विभाग ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है।
![](https://basicshikshakhabar.com/wp-content/uploads/2023/01/1674210469733757-0-716x1024.jpg)