इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना के कितने मामले लंबित हैं और क्यों न इन मुकदमों पर आने वाला खर्च उनके वेतन से वसूल किया जाए। अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीआईओएस और लेखा अधिकारी को अगली सुनवाई पर तलब करते हुए उनसे इस बाबत स्पष्टीकरण को लिए कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने राजेश दास की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को डीआईओएस से याची को बकाया भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी थी। इस संबंध में सुनवाई के दौरान मुख्य स्थाई अधिवक्ता जेएन मौर्य ने कोर्ट को बताया कि याची को अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने डीआईओएस प्रयागराज और उनके कार्यालय के लेखा अधिकारी को तलब करते हुए उनसे कहा है कि हलफनामा दाखिल कर बताएं उनके खिलाफ अवमानना के कितने मामले लंबित हैं और क्यों न इन मुकदमों पर आने वाला खर्च उनके वेतन से वसूल किया जाए।