इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर प्रमुख सचिव गृह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिया कि वह स्वयं एक सप्ताह के भीतर इस वारंट को प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को तामील कराएं और अगली नियत तारीख पर उपस्थिति कोर्ट में सुनिश्चित करें।
कोर्ट ने डीजीपी से इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने अगली तारीख पर प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुरेश चंद रघुवंशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।