बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने विधान परिषद में माना आरटीई के तहत प्रवेश पाए बच्चों की फीस का नहीं हुआ भुगतान
लखनऊ। बजट के अभाव में वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश पाने वाले गरीब बच्चों को शुल्क की भरपाई नहीं हो सकी है। इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान परिषद में डॉ. आकाश अग्रवाल के सवाल के जवाब में दी।
संदीप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत वित्तविहीन विद्यालयों को कक्षा 1 में 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क प्रवेश देना होता है। इन बच्चों के 11 महीने की फीस का भुगतान सरकार विद्यालयों को करती है। वित्त वर्ष 2019-20 में 2604 विद्यालयों, 2020-21 6943, 2021-22 7714 और 2022-23 में 8799 विद्यालयों को फीस का भुगतान नहीं किया गया है।