नई दिल्ली, एजेंसी । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले फोन कॉल पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया। ट्राई ने गुरुवार को कहा कि टेलीमार्केटिंग के लिए कंपनियां दस अंक वाले नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।
ट्राई ने कहा, कंपनियां हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। दूरसंचार कंपनियों को सभी पंजीकृत हेडर एवं संदेशों के खाके (टेम्पलेट) का ‘डिस्ट्रिब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी’ (डीएलटी) मंच पर दोबारा सत्यापन और अवैध मामलों को क्रमशः 30 और 60 दिन के भीतर प्रतिबंधित करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रचार करने के लिए 10 अंक वाले फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं करें। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। कंपनियों को ये नियम 30 दिन के भीतर मानने होंगे।