नतीजों के बाद कटऑफ में कमी असंवैधानिक
नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केवल एक विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से परिणामों के प्रकाशन के बाद कटऑफ अंकों को कम करना असंवैधानिक है।
दरअसल, गुजरात में विभागीय चयन समिति ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पर्यवेक्षक प्रशिक्षक वर्ग के तीन पदों के लिए परिणामों के प्रकाशन के बाद महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए योग्यता अंकों को कम कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने समिति के इस निर्णय को नामंजूर कर दिया और कहा, ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह उचित नहीं है। फैसला देते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, कटऑफ अंकों को कम करने का निर्णय मानदंड पर आधारित नहीं है।
कटऑफ अंक पद के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक अंकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए थे। इन्हें तब तक कम नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई ठोस कारण न हो।