68500 जिला पुनः आवंटन में वरिष्ठता प्रकरण *——————————————– 68500 जिला पुनः आवंटन में लगभग चार हजार लाभार्थी सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता शून्य किये जाने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश दिनांक 25.06.2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 9410/2022 (दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.01.2023 द्वारा निरस्त कर दिया, तथा सभी याची अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से मानने हेतु आदेशित किया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.01.2023 को सरकार द्वारा चुनौती देते हुये, स्पेशल अपील दाखिल की जा रही है, जिसका नोटिस भी लाभार्थी याची अध्यापकों के मुख्य अधिवक्ता ओ.पी.एस. राठौर को कल दिनांक 13.01.2023 को परिषद के अधिवक्ता द्वारा प्राप्त करा दिया गया है। अब यह स्पेशल अपील अगले 3-4 कार्य दिवसोॅ में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होने की पूर्ण सम्भावना है।
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