लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को एक अतिरिक्त अंक, एफ सीरीज के प्रश्न संख्या 88 पर याचियों की आपत्ति मानी सही
● इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया नया परिणाम जारी करने का आदेश
● एफ सीरीज के प्रश्न संख्या 88 पर याचियों की आपत्ति सही मानी
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में एफ सीरीज के प्रश्न संख्या 88 का उत्तर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त नंबर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प डी चुना है, उसे भी सही मान कर परिणाम जारी किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने नितेश कुमार सिंह, श्रीधर यादव, रोविन अग्रवाल की अलग- अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याचीगण की तरफ से कहा गया कि वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित लेखपाल भर्ती में मुख्य परीक्षा में चयनित हैं। पिछले वर्ष मुख्य परीक्षा हुई थी। उत्तरकुंजी जारी कर दी गई है। एफ सीरीज की बुकलेट में प्रश्न संख्या 61,78, 88, 92 और 93 के सवालों के उत्तर विकल्प सही नहीं हैं। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्न संख्या 61, 92 और 93 के उत्तर को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट की अलग पीठ ने विचार कर खारिज कर दिया है। अब केवल सवाल 78 और 88 को लेकर है। याचियों ने कहा कि आयोग ने प्रश्न संख्या 78 का सही विकल्प एक बताया है जबकि यह सही नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में आयोग से जानकारी मांगी थी। उसकी तरफ से बताया गया कि पहला विकल्प ही सही है। प्रश्न संख्या 88 को लेकर तथ्यों और रिकार्डों के आधार पर कोर्ट ने विकल्प ए और डी दोनों सही माना। एफ सीरीज की प्रश्न संख्या 88 का सवाल तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण से जुड़ा था । उत्तर कुंजी में पहले विकल्प को सही बताया गया, जबकि यात्रियों ने विकल्प डी को भी सही बताया। कहा कि पहला विकल्प एलपीजी सिलिंडर से जुड़ा है, यह केंद्र सरकार की योजना है।