निजता नीति सार्वजनिक करे व्हाट्सएप कोर्ट
● केंद्र सरकार को 2021 में व्हास्ट्एप ने दिया था हलफनामा● अखबारों में विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को जानकारी देने का निर्देश
नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्हाट्सएप को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को 2021 में निजता नीति पर दिए अपने हलफनामे को सार्वजनिक करे। इसमें कहा गया कि नई निजता नीति पर सहमति नहीं जताने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग की सीमा तय नहीं की जाएगी।
पांच अखबारों में विज्ञापन न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच जज की पीठ ने व्हाट्सएप से कहा कि सरकार को दिए गए हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन दिया जाए।
पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल रहे।
पीठ ने कहा,‘हम पत्र में (सरकार को लिखे गए) अपनाए गए रुख पर संज्ञान ले रहे हैं और व्हाट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलीलों पर संज्ञान ले रहे हैं कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे।’उन्होंने कहा,‘हम व्हाट्सएप को यह निर्देश भी देते हैं कि इस पहलू के बारे में पांच राष्ट्रीय अखबारों में दो बार व्हाट्सएप के उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए।’
शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच उपयोगकर्ताओं के कॉल, तस्वीरें, संदेश, वीडियो और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी।याचिका में इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था।