इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से दस दिन में जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने लोकेश पति त्रिपाठी व 182 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा (अध्यापक सेवा) नियमावली-1981 के नियम 21 के तहत याचियों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद बेहतर स्थिति हो गई है। राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा निदेशक व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को शिकायत निवारण समिति गठित करने का आदेश दिया है। समिति की बैठक भी हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। इसलिए स्थानांतरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। सरकारी वकील ने याचिका में संबंधित जिलों के बीएसए को पक्षकार न बनाने के कारण याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति की। इस पर कोर्ट ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग पर परिषद के सचिव से जानकारी मांगी है।