श्रावस्ती। सिरसिया थाने के भगवानपुर प्राथमिक विद्यालय में फर्जी अभिलेख के सहारे शिक्षक की नौकरी कर रहे एक व्यक्ति की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश गौरव श्रीवास्तव ने खारिज कर दी।
प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर में तैनात अजीत सिंह निवासी एचजी 18 चंदन फेज 2 हाईवे जिला मथुरा को सिरसिया पुलिस ने फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी करने के आरोप में जेल भेजा था। आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता केपी सिंह ने विरोध किया। इसके बाद जिला सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने फर्जी शिक्षक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद