प्रमोशन अपडेट,,।।। 👇
👉 सचिव द्वारा निर्गत प्रमोशन के आदेश से बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओ का प्रमोशन प्राथमिक के प्रधानाध्यापक पद व जूनियर के सहायक पद पर प्रमोशन किया जाएगा,,।।।
👉 सातवे वेतनमान लागू होने के बाद वर्ष 2016 से पे ग्रेड 4200, 4600 व 4800 का अस्तित्व समाप्त हो गया है अब प्रमोशन में सिर्फ लेवल व बेसिक पे ही बढ़ेगा,,।।।
👉 इस बार अप्रैल में प्रस्तावित प्रमोशन भाग लेने वाले अध्यापक व अध्यापिकाओं को जुलाई में मिलने वाला इन्क्रीमेंट का लाभ नही दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए कम से कम 6 माह होना आवश्यक है,,।।।
👉 सचिव द्वारा निर्गत बेसिक जूनियर स्कूल में सहायक अध्यापक व अध्यापिकाओं के प्रमोशन के लिए 5 साल की बात कही गयी है और बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1981 के 22 वे संशोधन में पद रिक्त होने की दशा में अनुभव में शिथिलता प्रदान करते हुए 3 वर्ष के अनुभव की भी व्यवस्था दी गई है,,।।।
👉 ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं जिनकी सेवा मार्च 2023 तक 10 वर्ष पूरी हो रही हो,सभी को चयन वेतनमान व प्रमोशन दोनो का लाभ मिलेगा और जिन अध्यापक व अध्यापिकाओं का सेवा वर्ष 10 साल मार्च 2023 के बाद पूरा हो रहा है उन सभी को प्रमोशन के लाभ मिलेगा और चयन वेतनमान का लाभ अगले 10 साल के बाद मिलेगा,,।।।
👉 ऐसे अध्यापक जिन्होंने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ किसी भी सत्र में लिया है उनके लिए वरिष्ठता निर्धारण का दिनांक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी पत्र की दिनांक से लिया जाएगा और कार्यभार तिथि स्थानांतरित जनपद के BSA आफिस में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक माना जायेगा,,।।।
👉 मृतक आश्रित में नियुक्त शिक्षकों के प्रमोशन के लाभ के लिए वरिष्ठता उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से मानी जायेगी,,।।
👉 ऐसे शिक्षक/शिक्षिकाएं जिनका नाम प्रमोशन लिस्ट में आने के बाद प्रमोशन का लाभ लेने से मना किया जाता है उन्हें भविष्य में होने वाले सभी प्रमोशन व 10 साल पर मिलने वाले चयन वेतनमान से वंचित रखा जाएगा और संबंधित अध्यापक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि भविष्य इसकी मांग नही करेंगे,,।।।
नोट:- पदोन्नति में आरक्षण लागू रहेगा या नही इस पर अगली पोस्ट।।