फैसला ‘खुला’ से फैमिली कोर्ट में ही मान्य होगा तलाक
चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने मुस्लिम महिलाओं लिए अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, महिलाओं के पास यह विकल्प है कि वे ‘खुला’ (तलाक के लिए पत्नी द्वारा की गई पहल) के जरिये अपनी शादी समाप्त करने के अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं, ‘शरीयत काउंसिल’ जैसी निजी संस्थाओं में नहीं।
अदालत ने कहा कि निजी संस्थाएं ‘खुला’ के जरिये शादी समाप्त करने का फैसला नहीं दे सकतीं, न ही विवाह विच्छेद को सत्यापित कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि वे न्यायालय नहीं हैं और न ही विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ हैं। अदालत ने कहा कि ‘खुला’ मामलों में इस तरह की निजी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र अवैध हैं।
न्यायमूर्ति सी. सरवनन ने अपने फैसले में शरीयत काउंसिल ‘तमिलनाडु तौहीद जमात’ द्वारा 2017 में जारी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। फैसले में कहा कि महिलाएं खुला के हक के लिए फैमिली कोर्ट जा सकती हैं।