लखनऊ। राज्य सरकार ने आईएएस अफसरो के जीपीएफ खाते में पांच लाख रुपये तक रखने की सीमा तय कर दी है। अभी तक इसके लिए जमा धनराशि की सीमा नही थी।
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा था। इसमें जीपीएफ खाते में सालभर में कितनी रकम रखी जा सकती है इसकी सीमा तय की गई है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति ने कहा है कि यूपी आईएएस अ़फसर अपने जीपीएफ खाते में तय राशि से अधिक जमा न कराए।
लेखा विभाग को इसके लिए ़खास ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। इसके पहले वित्त विभाग भी कर्मचारियों को लेकर इससे जुड़ा हुआ एक आदेश जारी कर चुका है।