। बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएफ से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया है। अब पांच साल से कम समय अवधि में पीएफ खाते से पैसा निकालने पर 30 के बजाए 20 फीसदी टीडीएस लगेगा। इसका फायदा उन खाताधारकों को भी होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं है।
नियम के अनुसार, अगर कोई खाताधारक पांच साल के भीतर पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है। वहीं, पांच साल के बाद कोई टीडीएस नहीं लगता है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर 30 फीसदी टीडीएस काटा काटा जाता है। इसे दर को भी घटाकर 10 फीसदी किया गया है। नया नियम एक अप्रैल 2023 से लागू होगा।