जूनियर सहायक अध्यापक पद पर प्रमोशन के लिए जूनियर टीईटी अनिवार्य, फाइनल ऑर्डर की व्याख्या:
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 31/01/2023 को जूनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के प्रमोशन हेतु सर्कुलर जारी हुआ। प्रमोशन सर्विस रूल के नियम 18 से किया जाना था जिसके अनुसार प्रमोशन की पात्रता टीईटी नही थी।
हमारी टीम द्वारा उक्त सर्कुलर को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि परिषद द्वारा प्रमोशन एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार अर्थात प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन केवल और केवल उन्हीं सहायक अध्यापकों का हो जिन्होंने जूनियर टीईटी उत्तीर्ण कर लिया हो।
हमारी टीम पूरी प्रक्रिया पर स्टे लिए बिना टीईटी लगवाना चाहती थी। प्रमोशन पर 2018 से टीईटी लागू होने के कई मुकदमे चल रहे थे जिनमे राज्य सरकार ने आज तक अपना स्टैंड क्लियर नही किया था कि वो प्रमोशन टीईटी के बिना होंगे अथवा टीईटी लगा कर होंगे।
हमारी टीम द्वारा दायर केस में परिषद ने लिखित में स्वीकार किया कि गतिमान प्रमोशन में एनसीटीई द्वारा समय समय जारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही प्रमोशन किया जाएगा। यहां यह साफ हो चुका है की यदि कोई प्राइमरी सहायक से जूनियर सहायक बनता है तो उसे जूनियर टीईटी परीक्षा पास करनी ही होगी। अब बिना जूनियर टीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रमोशन सरकार द्वारा नही किया जाएगा।