सात लाख से ऊपर आय पर ऐसे राहत–
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बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि 7 लाख तक की आयकर मुक्त होगी, मगर 7 लाख एक रुपये की आय होते ही 25,000 रुपये कर देना होगा। इसमें संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत अब आयकर की राशि 7 लाख रुपये से अधिक जितनी भी आय है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ■ दूसरे शब्दों में, 25,000 रुपये की राशि टैक्स के रूप में वसूलने के लिए करदाता की आय 7,25,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। इस संशोधन के बाद अब 7,27,700 रुपये की राशि पर 25,000 से अधिक टैक्स देना होगा।
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