कृपया ध्यान दें ! पैन और आधार को लिंक करना है अनिवार्य, ₹1000/- के विलंब शुल्क के साथ 31 मार्च 2023 तक ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
आधार के साथ अपना पैन लिंक नहीं करने के परिणाम
त्रुटिपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता
अधिक जानकारी के लिए आयकर नियम, 1962 का नियम 114AAA देखें
लंबित रिटर्न को जारी नहीं किया जा सकता
लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जाएगा
उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी
आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा
आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा
👉आधार के साथ अपना पैन लिंक कैसे करें
‘Quick Links सैक्शन के अंतर्गत Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें
• https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं
अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें और लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ‘Validate पर क्लिक करें
• ‘I agree to validate my Aadhaar Details विकल्प का चयन करके विवरण को सत्यापित करें और Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें
उसके बाद आधार नम्बर और पैन नम्बर दर्ज करें तथा स्क्रीन पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ‘E-Pay Tax functionality के माध्यम से ₹1000/- विलंब शुल्क का भुगतान करें
◾उसके बाद आधार नम्बर और पैन नम्बर दर्ज करें तथा स्क्रीन पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ‘E-Pay Tax functionality के माध्यम से ₹1000/- विलंब शुल्क का भुगतान करें
◾एक बार भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा Link Aadhaar’ सैक्शन पर जाएं और अपना नाम, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर एवं पैन नम्बर दर्ज करें।