इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई हुई। सचिव परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट के सामने पेश हुए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने के लिए चार महीने का और समय देने से इंकार कर दिया।
याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को 10 दिन में, अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से दाखिल एफिडेविट जिसमे चार महीने का और समय मांगा गया है, जवाब दाखिल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख में याचियों को एक अंक देने के आदेश के अनुपालन में अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 06 जनवरी 2023 को पीएनपी द्वारा याचियों से प्रत्यावेदन मांगने संबंधी मामले में याचियों को एक नंबर देने में कितना समय लगेगा। प्रमुख सचिव बेसिक एजुकेशन दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2021 को व 20 दिसंबर 2021को लखनऊ बेंच ने 09 मई 2020 को PNP द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था। याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्रा पक्ष रखा।मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल 2023 को होगी। अवमानना याचिकाएं अश्वनी कुमार त्रिपाठी, करुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान, और अन्य कई अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।