नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह विधि महाविद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून को अनिवार्य विषय बनाए जाने के मुद्दे पर उचित समय के अंदर विचार करेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ गैर-सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एक प्रमुख अधिकार है।