लखनऊ । उच्च शिक्षा में नए शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए नए कॉलेज खोलने, वर्तमान कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी की जाएगी। शासन द्वारा इसके लिए संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। हालांकि अब कोई नए आवेदन नहीं हो सकेंगे। संशोधित समय सारिणी में इसके लिए तिथि नहीं बढ़ाई गई है।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉ. सुधीर एम बोबडे ने इसको समय से पूरा करने के निर्देश सभी राज्य विश्वविद्यालय, जिलाधिकारी व निदेशक उच्च शिक्षा को दिए हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार जुलाई तक प्राप्त प्रस्तावों के भूमि अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। किंतु 28 फरवरी तक 784 प्रकरण अभी भी जिला स्तर पर लंबित हैं। इसे देखते हुए बीएड छोड़कर अन्य नए कोर्स व कॉलेज खोलने के संबंध में लंबित प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण की संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। ब्यूरो
संशोधित समय सारिणी : 17 मार्च तक विवि में ऑनलाइन जमा
प्रस्तावों के भूमि अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराना होगा ■ 25 मार्च तक अनापत्ति आदेश ऑनलान जारी किया जाएगा 10 अप्रैल तक निरीक्षण मंडल का गठन करना होगा 31 मई तक निरीक्षण मंडल अपनी आख्या देगा 05 जून तक सदस्य सचिव आख्या को ऑनलाइन अपलोड करेंगे 15 जून तक विवि की ओर से संबद्धता ऑनलाइन देने की अंतिम तिथि 30 जून शासन में अपील करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई शासन की ओर से अपील निस्तारित की जाएगी