लखनऊ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। ओबीसी कोटे में जा सकती है कई सीटें P2