लखनऊ : बोर्ड परीक्षा के उपरांत सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को विधान परिषद में बताया कि परीक्षा के उपरांत तबादले होंगे और इससे पूर्व आनलाइन प्रणाली में फीड सूचनाओं का सत्यापन भी कराया जा रहा है जिससे बाद में किसी को कोई असुविधा न हो। उन्होंने सरकार की और से यह जानकारी शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा उठाए गए सवाल पर दी।
ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने नियम 105 के तहत यह मुद्दा उठाते वर्ष 2001 में वार्षिक एकल स्थानांतरण नीति को दोषपूर्ण बताया और इसमें सुधार की मांग की। मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अब प्रतीक्षा का समय पूरा हो चुका है। वर्ष 2021 की नियमावली का मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, जिस पर कुछ आपत्तियां जताई गई थीं। हाई कोर्ट ने 17 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में संशोधन की छूट दी है। पदों का सत्यापन चल रहा है। परीक्षा बाद तबादले किए जाएंगे।