पदीय दायित्वों का निवर्हन न करने व सरकारी सेवक की आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर बीएसए ने एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एसडीएम बांगरमऊ की संस्तुति पर की गई है।
बता दे कि एसडीएम बांगरमऊ ने बीएसए को पत्र जारी कर विकासखंड फतेहपुर चौरासी के शमसपुर अटिया कबूलपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक राजेश कुमार यादव के पदीय दायित्वों के अनुरूप कार्य न करने, जमीन को लेकर ग्रामीणों से विवाद करने, ग्रामीण राजनीति में संलिप्त होने व धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की थी। बीएसए संजय तिवारी ने शिक्षक को सरकारी सेवकों की आचारण नियमावली के उल्लंघन का दोषी मानते हुए एआरपी के पद से हटाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उन्हें सफीपुर विकासखंड के अब्दुलापुर प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध किया है। मामले की जांच खंड शिक्षाधिकारी सफीपुर को सौंपते हुए उनसे 15 दिन के अंदर आरोप पत्र देने को कहा गया है।