निजी स्कूलों में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) व वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर हुए ऑफलाइन दाखिलों का सत्यापन किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से निजी स्कूल शाखा ने आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को आरटीई और डीएसईएआर के तहत मान्य निजी स्कूलों में दाखिलों के मौके पर सत्यापन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। नामित शिक्षा अधिकारी स्कूलों में जाएंगे और 23 फरवरी से पहले हुए ऑफलाइन दाखिले की जानकारी जुटाएंगे, जिसको लेकर एक प्रारूप भी जारी किया गया है। प्रारूप के अनुसार स्कूलों से प्रवेश स्तर के लिए घोषित सीटों का ब्योरा लिया जाएगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए घोषित सीटों की स्थिति भी बतानी होगी।