प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ कटौती रोकने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, बीएसए ललितपुर व अन्य विपक्षियों से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कमल कुमार कुशवाहा व दो अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। ललितपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत याचियों का कहना है कि उन पर यूपी रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 2005 एवं यूपी जीपीएफ रूल्स 2005 लागू नहीं होते हैं।
157
previous post