नई दिल्ली। अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं हैं, तो भी यूपीआई के जरिये कर्ज लेकर भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस सुविधा के लिए यूपीआई का दायरा बढ़ा दिया। है। इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत (प्री- अप्रूव्ड) कर्ज (क्रेडिट लाइन) सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। आरबीआई जल्द ही इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि जमा खातों के अलावा बैंकों से पूर्व स्वीकृत कर्ज को यूपीआई से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। यूपीआई नेटवर्क बैंकों से पूर्व स्वीकृत कर्ज के जरिये रकम के पूर्व स्वीकृत कर्ज के जरिये रकम के भुगतान की सुविधा देगा।
भरना होगा ब्याज
बैंकों के ऐसे ग्राहकों को भी यूपीआई से लघु अवधि ऋण मिल सकेगा, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। जो ग्राहक पेटीएम, फोनपे गूगलपे जैसे एप से यूपीआई भुगतान करते हैं, वे पूर्व स्वीकृत कर्ज ले सकेंगे। राशि बैंक या वित्तीय संस्थान तय करेंगे।
उपभोक्ता राशि का तब उपयोग कर सकेंगे, जब खाते में पैसे नहीं होंगे। ग्राहक की जोखिम क्षमता पर ही कर्ज देंगे। क्रेडिट कार्ड की तरह कर्ज पर ब्याज देना पड़ेगा।
अभी लेनदेन जमा खातों से
यूपीआई से लेनदेन बैंकों में जमा खातों S के बीच होता है। कुछ मामलों में वॉलेट सहित प्रीपेड कार्ड के जरिये भी उपयोग किया जाता है। हाल ही में रूपे कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी थी।
देश में खुदरा डिजिटल भुगतान में मात्रा के लिहाज से यूपीआई की 75% हिस्सेदारी है।