लखनऊ जिले के स्कूलों को स्टाफ और अभिभावकों के लिए पार्किंग बनानी होगी और बच्चों को एक घंटे पहले प्रवेश देना होगा। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉ. सूर्यपाल गंगवार ने यह गाइडलाइन जारी की। अभी तक प्रशासन की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी। हाल में हजरतगंज के 10 स्कूलों के लिए जारी निर्देशों में संशोधन कर अब सभी स्कूलों के लिए इसे जारी किया गया है। डीएम ने कमिश्नर और पुलिस कमिश्नरेट को इसकी जानकारी दे दी है। इसे आगे अब ट्रैफिक पुलिस को पालन कराना होगा।
डीएम की ओर से शहरी क्षेत्र के सभी स्कूल प्रबंधकों-प्रधानाचार्यों को पत्र भेज दिया गया है। खासतौर पर जिस इलाके में भी छुट्टी के समय जाम लगता है, उन्हें इसका सख्ती से पालन करना होगा। डीएम ने कहा है कि स्कूलों में पार्किंग की व्यवस्था करें। जहां पार्किंग के लिए जगह नहीं, ऐसे स्कूल आसपास स्थान चिह्नित करें। हर स्कूल को एक नोडल ट्रैफिक अधिकारी नियुक्त करना होगा। डीएम ने निर्देश दिया कि कक्षाओं की छुट्टी अलग-अलग समय में करें। स्कूल के बाहर वाहनों का जमावड़ा नहीं लगेगा। स्कूल को ट्रैफिक कंट्रोल रूम का पुलिस से समन्वय रखना होगा।
स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश
● स्कूल के सभी गेट, सड़क की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाएं
● सीसीटीवी के डीवीआर की रिकॉर्डिंग 60 दिन रखी जाए।
● स्कूल खुलने से एक घंटा पहले और बाद की रिकॉर्डिंग करें।
● बच्चों के आने जाने के साधन का कम्प्यूटर पर ब्योरा रखें।
● आकलन करें कि किस समय बाहर कितने वाहन जमा होते हैं।
● जिसके वाहन की वजह से जाम लग रहा है उसे फोन करें।
● स्कूल के भीतर ही अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग कराएं।
● स्थान नहीं तो आसपास कोई खाली जगह पार्किंग के लिए लें।
● स्कूल के बाहर बिना ड्राइवर के कोई वाहन न पार्क हो।
● ऐसा होने पर वाहन ड्राइवर की आरसी जब्त की जा सकती है।