समायोजन*
आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में चिन्हित अतिरिक्त अध्यापक/अध्यापिका में दिव्यांग एवं असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक / अध्यापिका (स्वयं) एवं एकल अभिभावक (पुत्र / पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अध्यापक/अध्यापिका) को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
ऐसे अध्यापक / अध्यापिका जिनकी सेवावधि ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि को 02 वर्ष से कम अवशेष होगी उन्हें भी समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखा जायेगा। परन्तु ऑनलाइन पोर्टल पर स्वेच्छा से उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।