लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के गत 13 मार्च के फैसले को चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विशेष अपील दायर हुई है। इस पर दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है।
इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है।
सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं की। इसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, वर्ग, उपवर्ग आदि को दर्शाया जाता है तथा इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है। पर, बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया।
ऐसी स्थिति में सरकार को इस भर्ती की पूरी मूल चयन सूची सभी वर्गों का आरक्षण दिखाकर एवं नियमावली के नियमानुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शाकर इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी करनी चाहिए थी । संवाद