मऊ : महाराजगंज जिले के निचलौल शिक्षा क्षेत्र के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय में बतौर सहायक अध्यापक तैनात मऊ जनपद निवासी राजाराम गोंड़ की नौकरी खतरे में पड़ गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनपद स्तरीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति की बैठक में शिक्षक का 28 अक्टूबर 2013 को निर्गत अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र संख्या 62113500 0074 को बीते तीन अप्रैल को निरस्त कर दिया गया है। इस आधार पर शिक्षक की सेवा से बर्खास्तगी तय मानी जा रही है।
बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मामला
महाराजगंज के निचलौल शिक्षा क्षेत्र के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय के ही एक सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में सहायक अध्यापक राजाराम गोंड़ निवासी दादनपुर पिड़सुई, अमिला, तहसील-घोसी जनपद मऊ के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र को याचिका संख्या 38714 के माध्यम से चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर जनपदीय सत्यापन समिति ने की कार्रवाई
जनपदीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति ने शिकायतकर्ता विनय कुमार सिंह व आरोपी सहायक अध्यापक राजाराम गोंड़ की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अवलोकन व परीक्षण के बाद यह पाया कि अभिलेखों में राजाराम गोंड़ के परिजनों को कहार जाति का दर्शाया गया है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। साक्ष्यों के आधार पर समिति ने आरोपित सहायक अध्यापक राजाराम गोंड़ व रामप्रवेश गोंड़ पुत्रगण मोतीचंद के पक्ष में जारी अनसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र को इस श्रेणी के अंतर्गत न पाए जाने के कारण निरस्त करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को निस्तारित कर दिया है
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा.संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शिक्षक की सेवा से बर्खास्तगी तय है। जिला कास्ट स्कूटनी कमेटी के सचिव व जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इस आशय की सूचना पत्रांक सी008 के माध्यम से सभी पक्षकारों को भेज दिया है।
शिकायत के आधार पर जांच की गई। जांच में सहायक अध्यापक का जाति प्रमाण अपात्र पाया गया है। इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है।
अनुज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी।