हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण सम्बंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, नगर निकाय चुनाव के लिए गठित यूपी स्टेट लोकल बॉडीज डेडीकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट को तलब कर लिया है। न्यायालय मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लखीमपुर खीरी जनपद के विकास अग्रवाल की याचिका पर पारित किया। याचिका में 30 मार्च को आरक्षित सीटों के लिए जारी अधिसूचना में नगर पंचायत निघासन की सीट आरक्षित किए जाने को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया और अधिसूचना पर आपत्ति के लिए 6 अप्रैल तिथि नियत कर दी गई।
पिछड़ा वर्ग की सूची के लिए संपर्क नहीं किया
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने दलील दी कि याची ने पिछड़ा वर्ग की सूची प्राप्त करने के लिए किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं किया है। इस पर याची की ओर से बताया गया कि वह कई बार जिलाधिकारी कार्यालय में अनुरोध कर चुका है लेकिन उसे सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। कोर्ट गुरुवार को सभी बिंदुओं पर विचार करेगा।